ताजा समाचारहरियाणा

Haryana News: हरियाणा में जाम छलकाने वालों को झटका, 3 दिन बंद रहेगी शराब की दुकानें

हरियाणा में शराब शौकीनों के लिए जरूरी खबर है। अगले तीन दिन पियक्कड़ जाम नहीं छलका पाएंगे। इसका कारण ये है कि 3 दिन तक यहां शराब की दुकानें बंद रहने वाली है। 

हरियाणा में शराब शौकीनों के लिए जरूरी खबर है। अगले तीन दिन पियक्कड़ जाम नहीं छलका पाएंगे। इसका कारण ये है कि 3 दिन तक यहां शराब की दुकानें बंद रहने वाली है।

गुरुग्राम जिला प्रशासन ने 12 मार्च को होने वाली नगर निकाय चुनाव की मतगणना के लिए तैयारी पूरी कर ली है। सोमवार को DC एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने तैयारियों की समीक्षा की और रिटर्निंग अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक वोटों की गिनती करवाने के दिशा-निर्देश दिए।

12 मार्च को मतगणना होनी है। ऐसे में मतगणना पूरी होने तक शराब की दुकानें बंद रहेगी। मतगणना के दिन सभी शराब की दुकानें, होटल, रेस्त्रां, क्लब और शराब बेचने या परोसने वाले अन्य प्रतिष्टानों को शराब बेचने की अनुमति नहीं होगी। इस मामले में आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा हरियाणा शराब लाइसेंस नियम 1970 के नियम 37(10) के प्रावधानों के तहत आदेश जारी किए गए हैं। इसके बाद 13 को होली और 14 को दुल्हड़ी के चलते ड्राई डे रहेगा।

Land Registry: हरियाणा में जमीन रजिस्ट्री के बदल गए नियम, यहां देखें पूरी जानकारी

मोबाइल अलाउड नहीं होगा
मतगणना केंद्र के अंदर किसी व्यक्ति को मोबाइल फोन लेकर आने की परमिशन नहीं होगी। डीसी ने कहा कि सुबह 8 बजे से प्रत्येक टेबल पर EVM के माध्यम से गिनती शुरु हो जाएगी। संबंधित क्षेत्र के आरओ अथवा एआरओ प्रत्येक राऊंड की गिनती होने के बाद बाहर लगे लाउडस्पीकर से इसकी घोषणा करेंगे।

यहां होंगी मतगणना
उन्होंने बताया कि नगर निगम मानेसर, नगर परिषद सोहना और पटौदी जाटौली मंडी समेत नगर पालिक फर्रूखनगर में एक-एक मतगणना केंद्र बनाया गया है। वहीं, गुरुग्राम नगर निगम के लिए सेक्टर 14 स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में 6 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। डीसी अजय कुमार ने निर्देश दिए कि मतणगना के दौरान पेयजल, साफ-सफाई, बिजली आपूर्ति व भोजन आदि की उचित व्यवस्था रहे।

मतगणना केंद्र के अंदर और बाहर पुलिस के जवान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। इसलिए आमजन मतगणना केंद्र के आसपास एकत्रित ना हों। उन्होंने बताया कि मतगणना केंद्रों के भीतर केवल अधिकृत व्यक्ति व परिसर में जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत वाहनों की आवाजाही मान्य होगी।

Good News: सरकारी कर्मचारियों के लिए Good News, होली पर मिल सकता है बड़ा तोहफा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button